रामपुर के सपा नेता आजम खान को न्यायिक हिरासत से रिहा किए जाने के 15 मिनट बाद फिर से ED ने हिरासत में लिया। इस मामले पर गाजियाबाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। ED ने अदालत में आजम खान की 14 दिन की कस्टडी मांगी है। एजेंसी ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े फंड में आरोपित अनियमितताओं और मनी ट्रेल की जानकारी दी है।
गाजियाबाद कोर्ट में ED की दलीलें
सुनवाई के दौरान ED ने आजम खान की गिरफ्तारी और उनसे जुड़े केस की पूरी जानकारी अदालत के सामने रखी। एजेंसी ने जौहर यूनिवर्सिटी की फंडिंग में कथित वित्तीय अनियमितताओं पर अपनी दलीलें दीं।
जौहर यूनिवर्सिटी फंडिंग में कथित अनियमितताएं
ED ने बताया कि जौहर यूनिवर्सिटी के फंड में किस तरह के वित्तीय गड़बड़ियों की जांच की जा रही है। एजेंसी ने पैसों के लेन-देन से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी अदालत को प्रस्तुत की।
14 दिन की कस्टडी की मांग
जांच एजेंसी ने इन सभी मामलों की गहन जांच के लिए अदालत से आजम खान की 14 दिन की कस्टडी मांगी है। फिलहाल मामला गाजियाबाद कोर्ट में चल रहा है और एजेंसी अपनी दलीलें जारी रखे हुए है।
पिछले मामलों का संदर्भ
इससे पहले 2024 में आजम खान को 2 आधार और 2 पैन कार्ड से जुड़े मामलों में जेल भेजा गया था।
"जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े फंड में किस तरह की कथित अनियमितताएं हुई हैं, इसकी जांच के लिए 14 दिन की कस्टडी जरूरी है।"
स्रोत: jansandeshtimes.in





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