गाजियाबाद में दीपावली से पहले 5 से 7 नवंबर तक 11 चुनिंदा स्थानों पर ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है। पुलिस और प्रशासन ने इस अवधि के लिए अस्थायी दुकानें लगाने की व्यवस्था की है, जहां केवल पर्यावरण के अनुकूल पटाखे बेचे जाएंगे।
पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थल
गाजियाबाद जिले के तीन जोन में कुल 11 जगहों पर अस्थायी दुकानों की स्थापना होगी। नगर क्षेत्र में घंटाघर, कविनगर, विजयनगर, सेक्टर-9 रामलीला मैदान, ट्रांस हिंडन में इंदिरापुरम, साहिबाबाद और टीला मोड़ शामिल हैं। देहात क्षेत्र में गढ़ी कटैया, लोनी इंटर कॉलेज, केएन मोदी मैदान, महर्षि इंटर कॉलेज और मुरादनगर चुंगी नंबर-3 पर भी दुकानें लगेंगी।
पुलिस ने दिया लाइसेंस आवंटन और सुरक्षा व्यवस्था का निर्देश
एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरण नैयर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार पटाखों की बिक्री ऐसे स्थानों पर ही होगी जो आबादी से दूर हैं और जहां अग्निशमन विभाग की एनओसी (अनुमति) और सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम मौजूद हों। दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस के साथ ही अग्नि सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा।
"लाइसेंस का आवंटन पारदर्शी तरीके से होगा। लोगों से केवल अधिकृत दुकानों से ग्रीन पटाखे खरीदने और नियमों का पालन करने की अपील की जाती है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"
अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने अवैध पटाखों की बिक्री पर भी नजर रखी है। सिविल लाइंस इलाके में 18 क्विंटल से अधिक अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कोतवाली नगर पुलिस ने भी अवैध पटाखों के मामले में गिरफ्तारी की है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ग्रीन पटाखों का उपयोग
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में दीपावली के मौके पर 7 और 8 नवंबर को केवल ग्रीन पटाखों के जलाने की अनुमति दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसके अलावा केवल वे पटाखे बनाए जा सकते हैं जिन्हें CSIR-NEERI और PESO से मंजूरी मिली हो।
स्रोत: indiatv.in





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