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Nora Fatehi को 6 नवंबर को कोर्ट में गवाह के रूप में पेश होना होगा

Nora Fatehi को 200 करोड़ रंगदारी मामले में 6 नवंबर को गवाह के रूप में कोर्ट में पेश होना होगा।

Nora Fatehi को 6 नवंबर को कोर्ट में गवाह के रूप में पेश होना होगा

बॉलीवुड की डांसिंग क्वीन Nora Fatehi को 200 करोड़ रुपये की रंगदारी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फिर से समन भेजा है। कोर्ट ने उन्हें 6 नवंबर को अभियोजन पक्ष की गवाह के रूप में पेश होने का निर्देश दिया है। यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है।

कोर्ट में Nora Fatehi की गैरहाजिरी पर सवाल

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि Nora Fatehi को समन भेजा गया था, लेकिन उनकी पेशी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इस पर उनकी ओर से वकील कोर्ट में पहुंचे और उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग की।

विशेष न्यायाधीश गगनदीप सिंह ने इस बात पर नाराजगी जताई और पूछा कि Nora को समन कब मिला था। वकील ने बताया कि उन्हें 29 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि गवाह के रूप में Nora को पेश होना चाहिए था और उनका रवैया ठीक नहीं है।

200 करोड़ की रंगदारी मामले की पूरी जानकारी

यह मामला 2020-21 का है, जिसमें आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली की रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान खुद को वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को फंसाया। इसी दौरान उन्होंने पूर्व रैनबैक्सी प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह से करीब 200 करोड़ रुपये की रंगदारी वसूली।

सुकेश ने अदिति सिंह को भरोसा दिलाया था कि वह उनके पति को जेल से बाहर निकलवाने में मदद कर सकता है और इसके बदले बड़ी रकम मांगी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने इस मामले की जांच की और महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत चार्जशीट दाखिल की है।

Nora Fatehi का मामले में क्या रोल है?

जांच के दौरान Nora Fatehi से भी पूछताछ हुई थी। पुलिस ने सुकेश और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉलोज के साथ उनके संपर्कों के बारे में सवाल किए थे। Nora ने बताया कि उनकी बातचीत सुकेश से उसकी पत्नी के जरिए हुई थी। उनका बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज किया गया था।

इसके बाद Nora को सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अभियोजन पक्ष का गवाह बनाया गया। अब कोर्ट के नए समन के बाद सभी की नजरें 6 नवंबर की तारीख पर टिकी हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि Nora को इस मामले में आरोपी नहीं, गवाह के तौर पर पेश होना है।

मुकदमे की आगे की प्रक्रिया क्या होगी?

6 नवंबर को Nora Fatehi की कोर्ट में पेशी से यह साफ होगा कि उनकी गवाही केस में किस तरह की भूमिका निभाएगी। फिलहाल कोर्ट ने उनकी गैरहाजिरी पर सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि गवाहों को गंभीरता से लेना जरूरी है।

मुख्य तथ्य

  • Nora Fatehi को 6 नवंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में गवाह के रूप में पेश होना है।
  • मामला 200 करोड़ रुपये की रंगदारी का है, जो सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है।
  • कोर्ट ने Nora की गैरहाजिरी पर नाराजगी जताई और वकील से समन मिलने की तारीख पूछी।
  • Nora को आरोपी नहीं, बल्कि गवाह के तौर पर पेश होने के लिए बुलाया गया है।

स्रोत: livetimes.news

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संपादकीय टीम · Bharat Vistaar

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