बिहार के कटिहार जिले में 50 लाख रुपये की फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने छह दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला आजमनगर थाना क्षेत्र के शाहरुल अपहरण-हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पंचम विजेंद्र कुमार की अदालत ने सुनाया। आरोपियों ने शाहरुल का अपहरण कर उसके परिजनों से फिरौती मांगी थी, जो नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर शव महानंदा नदी में फेंक दिया था।
दोषियों और आरोप का विवरण
अदालत ने मोहम्मद गुलजार, प्रताप सिंह, मोहम्मद इमाम, विभीषण सिंह, मिथिलेश कुमार सिंह और शेखर सिंह को दोषी करार दिया। सभी आरोपी आजमनगर थाना क्षेत्र के दिघलिया गांव के निवासी हैं। आरोप साबित होने पर सभी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गई।
शाहरुल के अपहरण और हत्या की जांच
अपर लोक अभियोजक रामविलास पासवान ने बताया कि आजमनगर के मोहम्मद शकील के पुत्र शाहरुल के लापता होने पर 30 जनवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। परिजन देर तक उसकी तलाश करते रहे लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद 1 फरवरी 2022 को आगे की जांच शुरू हुई।
पुलिस ने जांच में पाया कि शाहरुल को मिलने के लिए एक व्यक्ति ने फोन किया था। इसी फोन कॉल से मामले का राज खुला। जांच में छह लोगों की संलिप्तता सामने आई, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
फिरौती की मांग और हत्या का मामला
जांच में यह तथ्य सामने आए कि शाहरुल के अपहरण के बाद उसके परिवार से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती न मिलने पर आरोपियों ने उसकी हत्या कर शव महानंदा नदी में फेंक दिया।
चार साल बाद अदालत का फैसला
करीब चार साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने सभी दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद शाहरुल हत्याकांड में न्याय की उम्मीद बढ़ी है और परिवार को राहत मिली है।
पत्रकार राजेश कुमार ठाकुर की जानकारी
यह रिपोर्ट बिहार के कटिहार से टीवी9 भारतवर्ष के लिए राजेश कुमार ठाकुर ने तैयार की है। राजेश पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और कटिहार-सीमांचल क्षेत्र की खबरों पर नजर रखते हैं। उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है और जनहित के मुद्दों पर मजबूत अनुभव हासिल किया है।
मुख्य तथ्य
- शाहरुल के अपहरण और हत्या का मामला कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र का है।
- परिजनों से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी।
- हत्या के बाद शव महानंदा नदी में फेंका गया।
- छह दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
स्रोत: tv9hindi.com





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