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कटिहार में 50 लाख की फिरौती कांड में छह दोषियों को आजीवन कारावास

कटिहार में 50 लाख की फिरौती मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

कटिहार में 50 लाख की फिरौती कांड में छह दोषियों को आजीवन कारावास

कटिहार में 50 लाख की फिरौती के लिए युवक की हत्या

कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र में 50 लाख रुपये की फिरौती के लिए शाहरुल नामक युवक का अपहरण कर उसकी हत्या करने वाले छह आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने शाहरुल को बुलाकर सुनसान जगह पर हत्या की और शव को बोरे में बंद कर महानंदा नदी में फेंक दिया था।

मामले की जांच और गिरफ्तारी

अपर लोक अभियोजक रामविलास पासवान ने बताया कि शाहरुल के पिता शकील अहमद ने 30 जनवरी 2022 को बेटे के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद 1 फरवरी 2022 को अपहरण की दूसरी प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस को जांच में पता चला कि शाहरुल को फोन कर बुलाया गया था। इसी आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच की।

पुलिस ने आरोपी मोहम्मद गुलजार के स्वीकारोक्ति बयान के अनुसार महानंदा नदी से शव बरामद किया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से आरोपियों के बीच संपर्क के प्रमाण भी मिले। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया।

अदालत का फैसला और सजा

अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) विजेंद्र कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद छह आरोपियों को दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में मोहम्मद गुलजार, प्रताप सिंह, मोहम्मद इमाम, विभीषण सिंह, मिथिलेश कुमार सिंह और शेखर सिंह शामिल हैं।

सभी आरोपी आजमनगर थाना क्षेत्र के दिघलिया गांव के निवासी हैं। न्यायालय ने प्रत्येक दोषी को 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

मामले का संक्षिप्त विवरण

  • शाहरुल का अपहरण कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी।
  • परिवार ने फिरौती न देने पर शाहरुल की हत्या कर शव नदी में फेंका।
  • पुलिस ने आरोपी के बयान से शव बरामद किया और साक्ष्य जुटाए।
  • अदालत ने छह आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई।

स्रोत: hindi.news18.com

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संपादकीय टीम · Bharat Vistaar

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